यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार को लेकर एक गति सीमा तय कर दी है। अब एक्सप्रेसवे पर 15 फरवरी तक वाहन की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ई चालान गाड़ी मालिक के पते पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा भारी वाहनों को टोल प्लाजा पर चाय की भी व्यवस्था होगी।
बता दें कि प्राधिकरण की मंशा है कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर कम से कम हादसे हों इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण, व स्थानीय प्रशासन तमाम तरह के प्रयास करता है। हालांकि वाहन चालक एक्सप्रेस वे पर वाहन चलाने को बनाये गए दिशा निर्देशों का पालन करते नहीं दिखते। गर्मियों में टायर फटने से तो सर्दियों में कोहरा व धुंध के कारण हादसे होते हैं।
ऐसी समस्याओं को देखते हुए इस बार यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने लोगों के जान माल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़े निर्णय लिये हैं, यमुना ऑथर्टी ने आदेश जारी किया है कि 15 फरवरी तक कोई भी वाहन 75 किलोमीटर प्रति घण्टा से ज्यादा की रफ्तार पर नहीं चलेगा। यदि इस गति सीमा को कोई तोड़ता है कि उसका खिलाफ ई चालान काटा जाएगा, साथ उसके पते पर भेज दिया जायेगा।