DESK. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी।
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जज ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसआईटी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाफरी की विरोध याचिका को खारिज करने के विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि जाफरी की याचिका में कोई दम नहीं है।
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बता दें कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे। साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग के चलते 59 लोग मारे गए थे। इसके बाद गुजरात में दंगे हुए थे।
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वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी एसआईटी की ओर से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने पीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जाफरी की याचिका पर निचली अदालत और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो यह एक अंतहीन कवायद का परिणाम होगा। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ अपने कुछ उद्देश्यों के कारण इसे चला रहीं हैं। सीतलवाड़ याचिका में याचिकाकर्ता नंबर 2 हैं।