हिमाचल प्रदेश। प्रदेश में अब बिना राज्य सरकार की मंजूरी के कोई भी हवा में होने वाले खेलों का आयोजन नहीं कर सकेगा। इसके लिए सरकार ने पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एयरो खेल के नए नियमों को मंजूरी दी गई है। आवश्यक सुरक्षा नियमों को पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
बता दें कि कैबिनेट की बैठक में पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट ऐयर बैलून की जैसे खेलों का संचालन करने वाले संस्थानों को सुरक्षा के हर पहलू का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इस तरह के खेलों के दौरान होने वाले हादसों के बाद सरकार अब इनके संचालन पर सख्ती करने का मन बना लिया है।
राज्य में अब ऐसे खेलों के संचालन से पूर्व जरूरी मानक पूरे न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं इन खेलों का लुत्फ उठाने वालों से होने वाली कथित लूट को भी कम करने के लिए नियमों में संशोधन भी किया गया है।