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उत्तर प्रदेश : योगी सरकार का ऐलान, कोरोना से मौत होने पर निशुल्क होगा शव का अंतिम संस्कार

नगर निगम सीमा में लागू होगा यह आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि निशुल्क कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-9 को कुछ अहम दिशा-निर्देश दिए हैं। नगर निगम सीमा में यह आदेश लागू होगा।

अपर मुख्य सचिव नगर विकास मनोज सिंह ने आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-114 (20) और नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-7 (जी) में की गई व्यवस्था के अनुसार, नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तानों और शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है।

मनोज सिंह ने बताया कि अंतिम संस्कार में घर छोड़ने वाला धन नगर निकाय अपने स्वयं के मदों से खर्च करेंगे। नगर निगम का मूल कर्तव्य है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कोरोना वायरस से मृतक हुए लोगों का निशुल्क अंतिम संस्कार कराएं। हां, इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य है।

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