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ज्ञानवापी विवाद में हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- जिला अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाए

ज्ञानवापी सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है. कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है

DESK. ज्ञानवापी सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है. कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है जबकि बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर बरकरार रहेंगे. अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे. वहीं विशाल सिंह फाइनल रिपोर्ट दाखिल करेंगे. वाराणसी कोर्ट में इस मामले में कल सुनवाई होगी. सूत्रों के अनुसार अजय मिश्र पर सर्वे रिपोर्ट लीक करने का आरोप है.

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वहीं इसी मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि जिला अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाए. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्ह की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली प्रबंधन समिति ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद’ की याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा शुक्रवार को जारी लिखित आदेश में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था.

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सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता अहमदी ने निचली अदालत के एक आयुक्त की नियुक्ति सहित सभी आदेशों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और यथास्थिति का आदेश दिया जाना चाहिए क्योंकि ये आदेश अवैध हैं और संसद के कानून के खिलाफ हैं. हालांकि ज्ञानवापी मामले में 19 मई को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

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