कानपुर। बिकरु कांड के बाद मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात अपराधी विकास दूबे की पत्नी ऋचा दूबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी सिम मामले में सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को होगी।
कोर्ट ने कहा कि यदि याची की गिरफ्तारी होती है तो उसे पचास हजार के निजी मुचलके व दो जमानत पर रिहा कर दिया जाए। मामले के तथ्यों के अनुसार एसआईटी की रिपोर्ट में ऋचा दूबे द्वारा फर्जी आधार कार्ड से सिम खरीदने की बात सामनें आई थी। इस आरोप के चलते ऋचा दूबे के खिलाफ कानपुर के चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ऋचा ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि एडवांस नोटिस के बावजूद उनको अभी इस मामले में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए उनको और समय दिया जाए। वहीं, ऋचा दुबे के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट मे शीतकालीन अवकाश हो रहा है। ऐसे में अगर समय दिया गया तो पुलिस याची को गिरप्तार कर लेगी और अगर नहीं गिरफ्तार करेगी तो याची को गिरफ्तारी के डर से घर से बाहर रहना पड़ेगा।