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वैक्सीनेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार से मांगा प्लॉन

कोर्ट ने कहा-पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य तीन से चार महीने में पूरा कर लिया जाए तभी इसका लाभ मिलेगा।

लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वैक्सीनेशन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कोराना संक्रमण पर जल्दी काबू पाने के लिए वैक्सीन खरीदने की लंबी टेंडर प्रक्रिया अपनाने के बजाए वैक्सीन निर्माताओं से भारतीय राजनयिक के जरिये सीधा संवाद करे। कोर्ट ने कहा कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य तीन से चार माह में पूरा कर लिया जाए तभी इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा तेजी से फैल रहे संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका के बीच अब तक किया गया प्रयास बेकार हो जाएगा।

इतना ही नहीं अदालत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदने का रास्ता सुझाया है और पूछा है कि इस प्रक्रिया को सरकार कैसे अंजाम देगी। कोर्ट ने टीकाकरण कार्यक्रम पर भी अगली सुनवाई पर योजना मांगी है। याचिका की सुनवाई 11 मई को होगी।

कोर्ट ने कहा कि सरकार प्रयास करे कि हर व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा और वैक्सीन बाहर से खरीदने के लिए सरकार ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए नियमों में ढील दी है। वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी और इसे कोई भी खरीद सकता है। सरकार की तरफ से बताया गया कि मई में साढ़े आठ करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हैं।

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