DESK. सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड पंचायत चुनाव में किसी भी तरह से दखल देने से इनकार कर दिया है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपने पहले के आदेश के मुताबिक हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान तीन जजों की बेंच ने इस मामले को विस्तार से सुना था और चार मई की तारीख दी थी। सबसे पहले जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने इस मामले को सुना लेकिन बाद में इसकी गंभरती को देखते मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया था।
राज्य में 14 मई से पंचायत चुनाव होने जा रहा है। लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया है। जिसको लेकर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स पार्टी के गिरिडीह लोकसभा सीट से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने इसे सरकार की मनमानी बताया था और ओबीसी को आरक्षण देने की लगातार मांग की थी। अब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार के बाद पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने की बात कही जा रही है।
राज्य में पंचायत चुनाव चार चरणों में कराया जाएगा। 14 मई को पहला, 19 मई को दूसरा, 24 मई को तीसरा और 27 मई को चौथे चरण का चुनाव होना है। चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। 16 जिलों के 50 ब्लॉक की 1,127 पंचायतों में वोटिंग होगी। पहले और अंतिम चरण में 72-72 ब्लॉक में चुनाव होंगे। जबकि दूसरे चरण में 50 और तीसरे में 70 ब्लॉक में वोटिंग होगी।