उत्तर प्रदेश

सुलतानपुर :  एंबुलेंस चालक अब नहीं कर पाएंगे मनमानी, 300 रूपये होगा 10 किमी दूरी का किराया

सांसद मेनका गांधी की शिकायत पर डीएम ने जारी की संशोधित दरों की लिस्ट

सुलतानपुर। एंबुलेंस चालक अब कोरोना मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। सांसद मेनका की गांधी शिकायत पर डीएम रवीश गुप्ता एंबुलेंस रेट की संशोधित दरों की लिस्ट जारी कर दी है।

सांसद मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि घर सुलतानपुर फाउण्डेशन के पदाधिकारी नितिन मिश्रा ने 9 मई रविवार को सांसद मेनका संजय गांधी को मेल भेजकर अवगत कराया था कि जिला प्रशासन ने एंबुलेंस की जो दरें जारी की हैं वह बहुत ज्यादा है। नितिन मिश्रा ने सांसद को यह भी अवगत कराया था कि सुलतानपुर से मरीज को लखनऊ ले जाने के लिए बिना ऑक्सीजन वाले प्राइवेट एंबुलेंस 14000 -15000 और ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस 28000 – 30000 मनमाना रेट ले रहे है।

सांसद मेनका संजय गांधी ने नितिन मिश्रा के मेल को संज्ञान में लेते हुए 9 मई रविवार को ही डीएम रविश गुप्ता से फोन पर वार्ता कर जनहित में एंबुलेंस रेट को संशोधित करने के लिए कहा था। जिलाधिकारी ने सांसद को आश्वस्त किया था कि 1-2 दिन में एंबुलेंस की संबोधित दर जारी कर दी जाएगी। इसी संदर्भ में डीएम रविश गुप्ता ने सांसद से फीडबैक मिलने के बाद मंगलवार 11 मई को संशोधित दरों की लिस्ट जारी कर दी है। अब एंबुलेंस की संशोधित दर साधारण बिना ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए ₹300 अधिकतम 10 किमी.तत्पश्चात ₹50 प्रति अतिरिक्त किमी, ऑक्सीजन युक्त की दर ₹ 500 अधिकतम 10 किमी. तत्पश्चात ₹50 प्रति अतिरिक्त किमी.तथा वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेन्स ₹1000 अधिकतम 10 किमी. तत्पश्चात ₹100 प्रति अतिरिक्त किमी तय की है।

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