नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मंगलरवार को भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से अब कोरोना महामारी के इस संकट काल में दिल्ली के लोगों को शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी।
बता दें कि आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। साफ है कि जिसके पास एल-13 लाइसेंस होगा, वो ऑर्डर आने पर होम डिलीवरी कर सकता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे।
वहीं, छात्रावास, कार्यालय और संस्थान में शराब की कोई होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। वैसे दिल्ली सरकार ने पिछले साल की शराब की होम डिलीवरी पॉलिसी पर भी विचार किया था, लेकिन पाया कि मौजूदा नियमों के तहत होम डिलीवरी संभव नहीं है, इसलिए पॉलिसी में संशोधन किए हैं।