बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर कम से कम दो हफ्ते के लिए रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट …
desk : दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर कम से कम दो हफ्ते के लिए रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद यथास्थिति को बरकरार रखने को कहा है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है। एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है। इस बीच कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
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बुलडोजर से कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं के वकीलों दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि अतिक्रमण के नाम पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि प्रभावितों में हिंदू भी हैं। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई पहले से चल रही थी और लोगों को बार-बार नोटिस दिया गया था।