Breaking NewsTop News

ड्रग्‍स केस में क्‍लीन चिट के बाद आर्यन खान ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, कहा- अब मेरा पासपोर्ट लौटा दो…

क्रूज ड्रग्स मामले में क्लीन चिट मिलने के करीब एक महीने बाद विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अदालत में याचिका दायर करके अपने पासपोर्ट की मांग की है।

DESK : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने 2021 के क्रूज ड्रग्स मामले में क्लीन चिट मिलने के करीब एक महीने बाद विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अदालत में याचिका दायर करके अपने पासपोर्ट की मांग की है। आर्यन (24) ने गुरुवार को दायर अपनी याचिका में कहा कि पांच अन्य लोगों के साथ उनका नाम भी आरोप पत्र में नहीं था जिसे जांच एजेंसी ने अदालत में पेश किया था, इसलिए जेल से रिहा होने के समय उनका जमानत बांड रद्द किया जाए।

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

साथ ही, पासपोर्ट वापस किया जाए जो जमानत की शर्त के अनुसार जांचकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई 13 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। आर्यन को NCB ने पिछले साल 2 अक्तूबर को मुंबई के तट पर क्रूज शिप से ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था।

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

यहां बता दें कि आर्यन खान को कोर्ट के द्वारा सशर्त जमानत दी गई थी. जिसके अनुसार उन्हें मुंबई या देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी. इसी के चलते उन्हें कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करवाना पड़ा था. उन्हें शुरुआती कुछ महीनों के लिए अपनी साप्ताहिक उपस्थिति के लिए एनसीबी कार्यालय में भी उपस्थित रहना पड़ा. आर्यन खान ने मुंबई की आर्थर रोड जेल में तीन सप्ताह से अधिक समय बिताया, जहां उनके पिता शाहरुख खान भी उनसे मिलने गए थे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button