लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त, आरोप साबित हुआ तो उम्र कैद
महिला सुरक्षा को लेकर पहले सी सख्त कदम उठाने वाले योगी आदित्यनाथ अब कानून को और सख्त करने जा रहे हैं.योगी सरकार ‘लव जिहाद के खिलाफ है महिला सुरक्षा को लेकर पहले सी सख्त कदम उठाने वाले योगी आदित्यनाथ अब कानून को और सख्त करने जा रहे हैं.योगी सरकार ‘लव जिहाद के खिलाफ है
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ‘लव जिहाद’ करने वालों को उम्रभर के लिए जेल भेजने का प्लान बना चुकी है. महिला सुरक्षा को लेकर पहले सी सख्त कदम उठाने वाले योगी आदित्यनाथ अब कानून को और सख्त करने जा रहे हैं. हिन्दु लड़कियों को नाम बदलकर फंसाना, शादी का झांसा देकर लड़कियों और महिलाओं का धर्म बदलना, डरा धमका कर धर्म परिवर्तन करवाने वालों को सख्त सजा देने की प्लानिग हो चूकी. लव जिहाद को अंजाम देने वालों के खिलाफ राज्य सरकार नया कानून लाने जा रही है.
साल 2020 में बने कानून में संशोधन के लिए बिल लाया गया था, सरकार उस कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है. कानून में सजा को और सख्त बनाने की सिफारिश की जा रही है. नया कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का आरोप सही साबित होने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.
सरकार उस कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ‘लव जिहाद’ वाले कानून का दायरा इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि 2020 में बने कानून के बावजूद लव जिहाद के केस देखने को मिले. सरकार की कोशिश है कि वो इतना सख्त कानून बनाए कि लव जिहाद करने वालों के दिल में खौफ बैठ जाए. सजा की बात करें तो पहले कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान था. वहीं, अब उम्रकैद की सजा हो सकती है. नए कानून के मुताबिक झूठ बोलकर या फिर धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध माना जाएगा. ऐसा होने पर आरोपियों के खिलाफ इसी कानून के तहत मुकदमा चलेगा.
इसके अलावा अगर कोई अपने मन से धर्म बदलना चाहता है तो उसे इसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को देनी होगी. धोखा देकर धर्मपरिवर्तन कराने पर 15 हजार रुपये तक के फाइन और 1 से 5 साल तक कैद का प्रावधान होगा. SC-ST समुदाय की महिलाओं और नाबालिगों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है. बिल में कहा गया है कि अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों को दो महीने पहले डीएम को जानकारी देनी होगी. इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है.
लव जिहाद के नए कानून में 5 बातों को अपराध माना गया है- जिनमें पहचान बदलकर शादी करना, धोखे से धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करना, डरा धमकाकर धर्म बदलवाना और जबरदस्ती शादी करना शामिल है.