ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन की सभी फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए ब्रिटेन की सभी फ्लाइट के संचालन पर रोक लगाई थी। इसके बाद इस प्रतिबंध को 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था।
ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसका सभी को पालन करना होगा। जैसे ब्रिटेन से भारत आने वाले हर व्यक्ति के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। एयरलाइंस के स्टाफ को भी उड़ान भरने से पहले अपना कोविड-19 टेस्ट कराना होगा।
भारत आने पर यात्रियों को खुद अपने भुगतान पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी उनको 14 दिनों के लिए उनके घर पर क्वारंटीन रहना होगा। यह SOPs 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। इसके तहत सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपने 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी दिखानी होगी।
निर्देश के मुताबिक ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रिओं को अपनी यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। जिन यात्रियों को कोरोना संक्रमित पाया जाएगा, उन्हें राज्य स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। उनके नमूनों को आगे की जांच के लिए Genomics Consortium (INSTA COG) Labs भेजा जाएगा। अगर जांच में पाया जाता है कि यात्री नए कोरोना वायरस स्ट्रेन से संक्रमित हुआ है, तो उसे अलग कमरे में रखा जाएगा और उसका इलाज तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह कोरोना नेगेटिव नहीं हो जाता है।