नई दिल्ली। पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। वहीं इस फैसले के आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विरोधियों पर निशाना साधा है।
Delhi court’s verdict on #BatlaHouseEncounter today thoroughly exposes the terrorist sympathisers and doubters lobby in the country.
Now #SoniaGandhi , @MamataOfficial , @ArvindKejriwal who raised questions on the integrity of our police forces must apologise to the nation. pic.twitter.com/jUjTBTBVgv
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) March 15, 2021
प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बटला हाउस केस में न्यायालय के निर्णय ने आज आतंकवादियों के समर्थकों का पर्दाफाश कर दिया है। सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अन्य सभी जिन्होंने हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया था, आतंकियों का साथ दिया था, आज उन्हें देश से माफी मांगनी होगी।
बाटला हाउस केस में न्यायालय के निर्णय ने आज आतंकवादियों के समर्थकों का पर्दाफाश कर दिया है।
सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी एवं अन्य सभी जिन्होंने हमारे बहादुर पुलिस कर्मियों की सत्यनिष्ठा पे सवाल उठाया था, आतंकियों का साथ दिया था,आज उन्हें देश से माफी मांगनी होगी।
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) March 15, 2021
इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से आरिज पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि कोर्ट ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आठ मार्च को दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की।
क्या है मामला?
दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।