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काशी ज्ञानवापी मस्जिद में नहीं बदले जाएंगे कमिश्नर, मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट ने ख़ारिज की ,नौ मई को होगी अगली सुनवाई…

काशी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी...

DESK. काशी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी. सर्वे मुद्दे को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई थी और कमिश्नर को बदलने की मांग की गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने सर्वेक्षण के काम को रोकने से भी इंकार कर दिया गया. इस ज्ञानवापी परिसर ने सर्वे के मद्देजनर पुलिस फोर्स और पीएसी की तैनाती की गई है.

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मामले में सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर विवाद लगातार चल रहा है. मामले को लेकर मस्जिद में वीडियोग्राफी की टीम पहुंची थी जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष की ओर से किया गया था. मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी का आदेश कोर्ट की ओर से नहीं दिया गया है. इसी के साथ कमिश्नर अजय मिश्रा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे. उन्हीं को हटाने को लेकर कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था. लेकिन कोर्ट ने कमिश्नर को हटाने की याचिका ख़ारिज कर दी.

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18 अगस्त 2021 को शुरू हुए विवाद में वादी ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान और अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं हैं. यह सभी प्लाट नंबर 9130 पर मौजूद है जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ है. वादी पक्ष द्वारा मांग की गई कि यहां हिंदुओं को दर्शन पूजन की इजाजत दी जाए. याचिका में मांग की गई कि कमिशन बनाकर कोर्ट मस्जिद परिसर में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को सुनिश्चित करे. इसको लेकर ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर अदालत ने मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी का आदेश दिया था.

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