बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने 1998 में जोधपुर में दो काले हिरण के शिकार से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान 2003 में जोधपुर सेशन कोर्ट में झूठा हलफनामा जमा करने के लिए माफी मांग ली है। मामले में अंतिम फैसला बृहस्पतिवार को सुनाया जाएगा। आवेदनों पर बहस मंगलवार को पूरी हो गई और न्यायाधीश राघवेंद्र कच्छवाला ने 11 फरवरी तक के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है।
बता दें कि काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपनी अपील की सुनवाई के लिए सलमान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके लिए अभिनेता को माफ कर दिया जाए।
सुनवाई के दौरान सारस्वत ने कहा, 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा दे दिया गया, क्योंकि सलमान भूल गए थे कि उनका लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिया गया था, क्योंकि वह बहुत व्यस्त थे। इसलिए उन्होंने उल्लेख किया कि लाइसेंस अदालत में गायब हो गया था। सलमान को 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरण का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट ने उन्हें अपना आर्म्स लाइसेंस जमा करने को कहा था।