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बुलंदशहर गैंगरेपः महज 52 दिन के भीतर कोर्ट ने भेजा सलाखों के पीछे, मिली 30 साल की कठोर सजा

स्पेशल पोस्को कोर्ट की न्यायधीश पल्लवी अग्रवाल ने दो आरोपियों को नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सजा सुनाई है। बता दें कि पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते ये मुमकिन हो पाया है।

नई दिल्ली। देश में बढ़ रहे अपराधिक मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक कोर्ट ने मिशाल पेश करने का काम किया है। महज 52 दिनों की लगातार मेहनत के बाद गैंगरेप के 2 आरोपियों को 30-30 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इन दोषियों पर 50-50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।

दरअसल, स्पेशल पोस्को कोर्ट की न्यायधीश पल्लवी अग्रवाल ने दो आरोपियों को नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सजा सुनाई है। बता दें कि पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते ये मुमकिन हो पाया है। पूरा मामला रामघाट थाना क्षेत्र का है, जहां 11 जनवरी 2021 को बीरेश और शीशपाल के खिलाफ 13 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की घटना दर्ज हुई थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा सशक्त पैरवी हुई और आरोपियों को 52 दिन के भीतर सजा सुनाई गई।

बुलंदशहर से सत्यवीर की रिपोर्ट

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