desk : आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाई गई है। पूर्व सीएम को यह सजा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही उनकी 4 संपत्तियां को भी सीज करने का आदेश दिये गये हैं।
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मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को ही सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान सीबीआई और चौटाला के पक्ष के वकील अपनी दलीलें रखी थी। चौटाला के वकील ने उम्र, सेहत और दिव्यांगता का ध्यान में रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की अपील की थी। वहीं सीबीआई के वकील ने इस पर कहा था कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है।
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26 मार्च 2010 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक अपने पद पह रहते हुए आय से ज्यादा संपत्ति कमाई है। सीबीआई के अनुसार ओम प्रकाश चौटाला के पास 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति ऐसी थी, जिसके सोर्स का उनके पास कोई सबूत नहीं था. चौटाला के पास आय से 189.11 प्रतिशत संपत्ति ज्यादा थी।
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चौटाला के खिलाफ प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की थी। ईडी ने बताया था कि पद पर रहते हुए चौटाला ने आय से ज्यादा कमाई की और उसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया था। 2019 में ईडी ने चौटाला की 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी। उनका नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित फ्लैट, एक प्लॉट और जमीन को जब्त कर लिया गया था। जनवरी 2021 में स्पेशल जज विकास धुल ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे।
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इससे पहले चौटाला को 22 जनवरी 2013 को जेबीटी टीचर्स भर्ती घोटाले में सजा हो चुकी है। इस घोटाले के मामले में उन्हें भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत दोषी करार दिया गया था। भर्ती घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 7 साल और आपराधिक साजिश के मामले में 10 साल की सजा हुई थी।
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इस मामले ओम प्रकाश चौटाला के अलावा उनके बड़े अजय चौटाला और 53 अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया था। कुल 55 लोग दोषी साबित हुए थे। जेबीटी टीचर्स भर्ती घोटाला 2000 में आया था। ये मामला 3,206 टीचर्स की गैर-कानूनी तरीके से हुई भर्ती से जुड़ा था। पिछले साल 2 जुलाई को सजा पूरी होने के बाद चौटाला रिहा हुए थे।