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तांडव वेबसीरीज को लेकर कोर्ट सख्त, अमेजन प्राइम इंडिया हेड की जमानत याचिका खारिज

"अभिव्यक्ति के नाम पर नहीं किया जा सकता है हिंदू देवी-देवताओं का अपमान"

अली अब्‍बास जफर के निर्देशन में बनी वेबसीरीज तांडव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अमेजन प्राइम इंडिया हेड की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव के कॉन्टेंट पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने गुरुवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

बता दें कि कोर्ट ने अमेजन की वेबसीरीज तांडव के कंटेट पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 4 फरवरी को अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। वहीं लखनऊ में उनके बयान भी दर्ज हुए थे।

अपर्णा पुरोहित ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (1)(बी), 295-ए, 505 (1) (बी) 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 67 व एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के तहत अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।

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