बिहार

चारा घोटाला केस : लालू यादव को मिली जमानत, साढ़े तीन साल बाद आएंगे जेल से बाहर

बेल बॉन्ड भरने के बाद एक-दो दिन में आ जाएंगे जेल से बाहर

नई दिल्ली। चारा घोटाले में सजायाफ्ता RJD सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।

बता दें कि लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा।

बताते चलें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।

 

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