बिहार। लालू प्रसाद की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत मांगी है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई है।
पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया गया है कि उन्होंने 42 माह से अधिक जेल में बीता लिए है। यह अवधि आठ फरवरी को ही पूरी हो गयी है। इस कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं, सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है।
आधी सजा काटने में 28 दिन कम है। इस कारण उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने लालू प्रसाद और सीबीआई को हिरासत की कुल अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की।
उधर, जेल मैनुअल के उल्लंघन से संबंधित मामले में शुक्रवार को रिम्स की ओर से लालू प्रसाद को एम्स भेजने के लिए बनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश की जाएगी। लालू प्रसाद को रिम्स ने बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा है। इसके लिए रिम्स ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, लेकिन कोर्ट में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश नहीं की गयी थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।