नई दिल्ली। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में निचली अदालत ने लालू को सात साल की सजा सुनाई थी। खराब तबीयत और सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने का दावा करते हुए लालू की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि अभी आधी सजा में 50 दिन कम हैं।
मामले में बहस के बाद अदालत ने कहा कि जेल में समय काटने का जो दावा लालू यादव की तरफ से किया गया, उसमें दो अभी दो महीने कम है। इसके बाद अदालत ने लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बता दें कि चारा घोटाले के चार मामलों में लालू यादव को CBI कोर्ट से सजा मिली है। वहीं झारखंड हाई कोर्ट से इनमें से 3 मामलों में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है।
दुमका ही एक ऐसा मामला बचा है जिसमें जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव अब दो महीने बाद जमानत के लिये याचिका दायर कर सकेंगे।
बता दें कि 12 फरवरी को इस मामले में पिछली सुनवाई हुई थी। उस दौरान फैसला नहीं आया था और अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की गई थी। लेकिन इस बार भी लालू को जमानत नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी। बतातो चलें कि लालू फिलहाल दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। हालांकि इससे पहले लालू यादव रांची रिम्स में भर्ती थे, लेकिन तबियत खराब हो जाने के बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है।