लखनऊ। गोरखपुर में भारी और चार पहिया कॉमर्शियल वाहनों को अब ‘एम वाहन ऐप’ के माध्यम से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकेगा। आरटीओ कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर वाहन को लाने बाद उसका 6 फोटोग्राफ खींचने के बाद ऑनलाइन अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इससे वाहनों की फिटनेस में होने वाली गड़बडियों को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही अब हाई सिक्योरिटी रजिस्टेशन प्लेट भी वाहन संख्या के अंतिम नंबरों के क्रम के अनुसार जीरो से लेकर 9 तक करवाने होंगे। इससे वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।
गोरखपुर की संभागीय परिवहन अधिकारी (RTO) अनीता सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त द्वारा जो फिटनेट होती थी, उसे अब ऐप के माध्यम से करने की योजना आ गई है। ये एम वाहन एप है। इसमें वाहन की फिटनेस से संबंधित सारी प्रणाली होगी। इसमें वाहन स्वामी को आनलाइन फिटनेस का फार्म जमाकर आना है। आनलाइन ही फीस जमा होगी। वे निर्धारित तिथि ले लेंगे। इसमें वाहन स्वामी को आनलाइन फिटनेस का फार्म लेकर आना है। निर्धारित तिथि पर वे वाहन को लेकर आ सकते हैं।
इस ऐप के द्वारा वाहन के 6 फोटोग्राफ को डाउनलोड करेंगे। फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, डैश बोर्ड और चेचिस। ये सारी फोटोग्राफ करके इसे अपलोड करके इन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। पहले वाहन नहीं लाने पर लोग दबाब बनाते थे। इसके साथ ही छोटी-मोटी टूट-फूट होने पर लोग फिटनेस का दबाव डालते थे। इन सबसे निजात मिलेगी। वाहन की लोकेशन को फीड करके ही फिटनेस कर पाएंगे। हमने कैम्पस में जो दो या तीन लोकेशन डाले हैं। वहीं पर वाहन लाना होगा।
परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। हमारी ओर से जागरूकता अभियान चल रहा है। इसके बाद से हम 15 दिन बाद चेकिंग अभियान पर भी जुटने वाले हैं। इसमें डग्गामार वाहन, दो पहिया, चार पहिया जो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। 11 फरवरी से चेकिंग अभियान शुरू होगा। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की भी चेकिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि डग्गामार वाहनों को शहर में खड़ा नहीं करने के लिए एसपी ट्रैफिक से बात की है। इसके लिए भी अभियान चलाया जाएगा।
आरटीओ अनीता सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाई सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। लोगों के मन में इसे लेकर संशय रहा है। 15 जुलाई 2022 तक सभी वाहनों पर इसे लगाना अनिवार्य है। 15 अप्रैल तक एनसीआर क्षेत्र के भीतर नंबर लगेंगें। 15 अप्रैल तक प्रदेश के सभी व्यवसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना अनिवार्य है। वाहन नंबर के अंत में 0 और 1 वाली गाड़ियों पर 15 जुलाई तक प्लेट लगाना अनिवार्य है। 2 और 3 नंबर वाली गाड़ियों पर 15 अक्टूबर तक प्लेट लगाना अनिवार्य है। 4 और 5 नंबर वाली गाड़ियों में 1 जनवरी 2022 तक हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य है। 6 और 7 नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर 15 अप्रैल 2022 तक प्लेट अनिवार्य है। 8 और 9 नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 15 जुलाई 2022 तक नंबर प्लेट अनिवार्य है।