नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस गाइड लिन के तहत 27 मार्च से रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही अब मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ लगने वाले जुर्माने को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा सड़क पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े रहने पर पाबंदी रहेगी। 1 हजार तक की पेनाल्टी पेंडेमिक एक्ट के तहत लगाई जाएगी। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो नहीं पाएंगे। वहीं, 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह में नहीं शामिल हो सकते हैं। सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
इसके अलावा नई गाइड लाइन के मुताबिक कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। किसी भी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी।