मनोरंजन

कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिली सुप्रीम राहत, चार सप्ताह के लिए स्थगित की गई कार्यवाही

कामरा को 18 दिसंबर को न्यायपालिका और न्यायाधीशों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कथित रूप से बदनाम करने के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया गया था और माफी मांगने को कहा गया था लेकिन उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया

नई दिल्ली। विवादित ट्वीट मामले में फेमस कॉमेडियन कुणाल कामरा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल के लिए राहत मिल गई है। दरअसल, मामले पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पिछले साल 2020 में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दी थी।

माफी मांगने से किया था इनकार

कामरा को 18 दिसंबर को न्यायपालिका और न्यायाधीशों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कथित रूप से बदनाम करने के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया गया था और माफी मांगने को कहा गया था लेकिन उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण और आर एस रेड्डी कर रहे थे।

एक याचिकाकर्ता ने मांगा था समय

याचिका पर कामरा द्वारा पेश किए गए जवाबी हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए एक याचिकाकर्ता ने समय की मांग की थी जिसके अनुरोध के आधार पर यह सुनवाई टाली गई। बेंच ने इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया और चार सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इस मामले में एक याचिका कानून के विद्यार्थी श्रीरंग काटनेश्वरकर व अन्य लोगों ने दर्ज कराई है। कामरा ने अपने जवाब में न्यायपालिका के खिलाफ अपने कथित विवादित ट्वीट को लेकर बचाव किया है।

18 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट और जजों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया था। भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने के बाद अभ्युदय मिश्रा, स्कंद बाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button