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केंद्र ने बॉम्बे HC के जज पर लगाई फटकार, यौन शोषण मामले में स्किन टू स्किन टच के बिना अपराध न मानने का सुनाया था फैसला

एससी कॉलेजियम को नए दो साल के कार्यकाल की अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए कहने के बजाय, सरकार ने केवल एक साल की अवधि बढ़ाने का फैसला किया

केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि को दो विवादास्पद फैसलों के बाद एक साल कम कर दिया है, जो उसने हाल ही में यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में फैसला सुनाया था।

उसके फैसले में से एक सबसे विवादास्पद था 24 जनवरी को जब न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि स्किन टू स्किन ’के संपर्क में आए बिना यौन शोषण नहीं है, जैसा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है।

20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस पुष्पा वी गनेदीवाला के लिए स्थायी नियुक्ति की सिफारिश की थी। हालांकि, उसके हालिया फैसले के बाद, इस सिफारिश को वापस ले लिया गया था।

अब, केंद्र ने भी उसके कार्यकाल को एक वर्ष कम कर दिया है। न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला का नया कार्यकाल 13 फरवरी से प्रभावी होगा। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका पूर्व कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त होना था। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गनेदीवाला की नियुक्ति के प्रस्ताव के लिए अपनी मंजूरी वापस ले ली थी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तब सिफारिश की थी कि उसे दो साल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में एक नया कार्यकाल दिया जाए। हालांकि, शुक्रवार को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि उसे एक वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में एक नया कार्यकाल दिया गया है।

सूत्रों का हवाला देते हुए, समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि एससी कॉलेजियम को नए दो साल के कार्यकाल की अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए कहने के बजाय, सरकार ने केवल एक साल की अवधि बढ़ाने का फैसला किया।स्थायी न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीशों को आमतौर पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है।

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