Breaking Newsउत्तर प्रदेश

यूपी पंचायत चुनाव : 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण सूची जारी करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

अब नए आरक्षण से कराए जाएंगे पंचायत चुनाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचाय चुनाव में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि 2015 के आधार पर ही आरक्षण लागू किया जाए और यह प्रक्रिया 25 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए।

बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी और दायर याचिका में कहा गया था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किये जाने सम्बंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। इसके साथ ही कहा गया था कि आरक्षण लागू किये जाने के सम्बंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव सम्पन्न कराए गए। जिस पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

अब ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश से साफ है कि यूपी में अब पंचायत चुनाव नए आरक्षण से कराए जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी की थी, जिस पर कई तरह की आपत्ति थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button