नई दिल्ली। महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट के मुताबिक अगर कोई आरक्षित वर्ग की महिला सामान्य वर्ग के लिए तय कटऑफ अंक से ज्यादा लाती है तो उसे सामान्य वर्ग में जाने का हक है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन यानी सामान्य कैटेगरी सभी के लिए है। उसमें आराक्षित वर्ग के सभी लोग आते हैं। इतना ही नहीं, ओपन कैटेगरी में सिर्फ मेरिट ही आधार माना जाता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षा पास करने वाली सामान्य श्रेणी की उम्मीदवार सोनम तोमर की अर्जी पर ये फैसला सुनाया है।