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बाटला हाउस मामले पर जावड़ेकर ने साधा निशाना, कहा- सोनिया, केजरीवाल, ममता को मांगनी होगी देश से माफी

नई दिल्ली। पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। वहीं इस फैसले के आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विरोधियों पर निशाना साधा है।

प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बटला हाउस केस में न्यायालय के निर्णय ने आज आतंकवादियों के समर्थकों का पर्दाफाश कर दिया है। सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अन्य सभी जिन्होंने हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया था, आतंकियों का साथ दिया था, आज उन्हें देश से माफी मांगनी होगी।

इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से आरिज पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि कोर्ट ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आठ मार्च को दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की।

क्या है मामला?

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बड़ी खबर : बाटला हाउस एनकाउंटर केस आतंकी आरिज खान को फांसी

नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में सोमवार को आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने माना कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है।

बता दें कि आरिज खान को फांसी की सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सुनाई है। इस केस में पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। पुलिस ने कहा कि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है।

कोर्ट ने आरिज खान को समाज के लिए खतरा बताया है। इसके अलावा आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आरिज पर अदालत ने 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस जुर्माने की राशि में से 10 लाख रुपये बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा (Mohan Chand Sharma) के परिवार को दिए जाएंगे।

बता दें कि 9 मार्च को कोर्ट ने आरोपी आरिज खान को आईपीसी 186, 333, 353, 302, 307, 174a के तहत दोषी करार देते हुए कहा था कि इसकी सजा पर 15 मार्च को बहस होगी। बताते दें कि आरिज को फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने नेपाल से गिरफ्तार किया था। आरिज पर भारत में कई जगहों पर बम धमाके के आरोप हैं, जिनमें 165 लोग मारे गए हैं। हालांकि आरोप है कि धमाकों के बाद आरिज नेपाल भाग गया था और फर्जी पासपोर्ट पर सलीम के नाम से छिपा था। दरअसल इस एनकाउंटर की कहानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से शुरू होती है।

 

Batla House Encounter Case : आरिज खान दोषी करार, 15 मार्च को होगा सजा ऐलान

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की  कोर्ट  ने आज यानी सोमवार को  आतंकी आरिज को दोषी करार दिया। अब 15 मार्च को आरिज की सजा का ऐलान होगा। आरिज खान पर 13 सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए धमाकों में शामिल होने का आरोप है। आरिज खान मूलरूप से आजमगढ़ का रहने वाला है।

बता दें कि 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई थी जिसमें दो संदिग्ध आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे। इस मुठभेड़ में दो अन्य संदिग्ध सैफ मोहम्मद और आरिज़ खान भागने में कामयाब हो गए, जबकि एक और आरोपी ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया गया था।

आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुजाहिद्दीन का आतंकी आरिज खान घटनास्थल पर मौजूद था। लेकिन उसके बाद से ही वो फरार हो गया था। बाद में आरिज खान को भारत-नेपाल सीमा के पास से फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था।