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जातिगत जनगणना के समर्थन में आए केशव प्रसाद मौर्य…

DESK:उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना पर अपना समर्थन जताते हुए प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले वे भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता हैं। बता दें कि इस समय बिहार में प्रदेश सरकार के द्वारा जाति के आधार पर जनगणना कराई जा रही है और बिहार सरकार के इस फैसले के बाद से उत्तर भारत के कई राज्यों में जातिगत जनगणना कराये जाने की मांग की जा रही है।

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प्रदेश के उन्नाव के नवाबगंज में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि जब सपा व बसपा के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इन दलों ने इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया था।

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इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, “समाजवादी पार्टी का इस समय अभियान चल रहा है। जैसे दूध में नींबू डालकर उसे फाड़ने का काम किया जाता है, वैसे ही ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह साजिश सफल नहीं होगी।” उन्होंने कहा कि मैं अपने को हिंदू मानता हूं। गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं।

 

शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर हलचल तेज

DESK:महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज है. इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके सरकारी आवास नंदनवन पहुंचे. खबर है कि शिंदे सरकार का विस्तार कल  संभव है. . इस बीच उप मुख्यमंत्री का सीएम शिंदे के आवास पर पहुंचने के बाद माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में दोनों नेताओं की यह मुलाकात है|

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वहीं खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 15 अगस्त से पहले कम से कम 15 मंत्रियों को शामिल कर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महत्वपूर्ण गृह विभाग संभालने की उम्मीद है. शिवसेना में बगावत के कारण उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिंदे और फडणवीस ने क्रमशः 30 जून को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. दोनों तब से दो सदस्यीय मंत्रिमंडल के रूप में काम कर रहे हैं|

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फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए 16 ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करके एक मिशन शुरू किया है, जहां विपक्षी दल लगातार जीतते रहे हैं. उन्होंने कहा कि इनमें शिवसेना के उन नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं जो अब शिंदे खेमे में शामिल हो गए हैं, फडणवीस ने कहा, चूंकि शिवसेना और भाजपा गठबंधन के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसलिए भाजपा इन निर्वाचन क्षेत्रों से मौजूदा लोकसभा सदस्यों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी.

 

महंगाई के लिया कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियां को बताया जिम्मेदार,केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा चिंतनीय अर्थव्यवस्था…

DESK. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने देश में बढती महंगाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रूस-यूक्रेन युद्ध को देश में बढती महंगाई का कारण बताया है जबकि इसका कारण केंद्र सरकार की नीतियां हैं. देश में जीडीपी की खस्ताहाल स्थिति है.

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उन्होंने शनिवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है और पिछले आठ वर्षों में धीमी आर्थिक विकास दर केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की पहचान रही है. पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक और स्थानीय घटनाक्रमों के मद्देनजर यह जरूरी हो गया है कि उदारीकरण के 30 साल के बाद अब आर्थिक नीतियों को फिर से तय करने पर विचार किया जाए.

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न्होंने हालांकि कहा कि उनकी इस मांग का यह मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस उदारीकरण से पीछे हट रही है, बल्कि उदारीकरण के बाद पार्टी आगे की ओर कदम बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है. पिछले आठ वर्षों में धीमी आर्थिक विकास दर केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की पहचान रही है.’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार बहुत साधारण और अवरोध से भरा रहा है. पिछले पांच महीनों के दौरान समय समय पर 2022-23 के लिए विकास दर का अनुमान कम किया जाता रहा है.’’

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कहा कि महंगाई अस्वीकार्य स्तर पर पहुंच गई है और आगे भी इसके बढ़ते रहने की आशंका है. उनके मुताबिक, रोजगार की स्थिति कभी भी इतनी खराब नहीं रही. चिदंबरम ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकाये का उल्लेख करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच के राजकोषीय संबंधों की समग्र समीक्षा की जाए. उन्होंने कहा, ‘‘उदारीकरण के 30 वर्षों के बाद यह महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक और स्थानीय घटनाक्रमों को देखते हुए आर्थिक नीतियों को फिर से तय करने के बारे में विचार करने की जरूरत है

देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक तो राहुल ने केंद्र सरकार को कहा- सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं…

DESK. राजद्रोह कानून पर रोक लगाने को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना केंद्र सरकार का नाम लिए कटाक्ष किया. उन्होंने राजद्रोह कानून पर रोक से संबंधित खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं. सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं. सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहठ है. डरो मत! सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर बुधवार को रोक लगा दी. कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. अब किसी के खिलाफ केंद्र या राज्य सरकारों की ओर से देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं कराया जा सकेगा. साथ ही पुलिस अब ऐसे कोई भी नया मामला दर्ज नहीं करेगी. हालाँकि यह रोक फ़िलहाल सीमित अवधि के लिए है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो. कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह की धारा 124-A में कोई नया केस नहीं दर्ज हो. सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर रोक लगा दी है. राजद्रोह में बंद लोग बेल के लिए कोर्ट जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा है कि नई एफआईर होती है तो वह कोर्ट जा सकते हैं. इसका निपटारा जल्द से जल्द कोर्ट करें. चीफ जस्टीस ने कहा है कि केंद्र सरकार कानून पर पुनर्विचार करेगी .

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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बुधवार तक यह बताने को कहा कि क्या भविष्य में देशद्रोह के मामलों के रजिस्ट्रेशन को तब तक के लिए स्थगित रखा जा सकता है जब तक कि वह देशद्रोह कानून के संबंध में पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता. इससे पहले एक ताजा हलफनामे में केंद्र ने सोमवार को बताया था कि उसने धारा 124 ए के प्रावधानों की फिर से जांच करने और पुनर्विचार करने का फैसला किया है. साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि जब तक सरकार द्वारा मामले की जांच नहीं की जाती, तब तक मामले को नहीं उठाया जाए.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, TMC सांसद महुआ मोइत्रा समेत पांच पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी. मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है. 1870 में बने यानी 152 साल पुराने राजद्रोह कानून यानी IPC की धारा 124-ए केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को इस कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दे दी.

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अब इस मामले में जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी. अगर उस समय केंद्र सरकार की ओर से पुनरीक्षण पर प्रक्रिया पूरी की गई तब जाकर कोर्ट आगे का अंतिम निर्णय देगा. फिलहाल बड़ा निर्णय देते हुए कोर्ट ने देशद्रोह का मामला दर्ज करने पर रोक लगाया है. साथ ही जो लोग इस मामले में जेल में हैं वे भी अदालत में जमानत के लिए याचिका दे सकते हैं.

भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, असंतोष फैलाने को अपराध माना जाता है. आरोपी को सजा के तौर पर आजीवन कारावास दिया जा सकता है.