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कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला- मौत के पहले दिया गया बयान एक निर्णायक सबूत,सजा के लिए काफी…

DESK :  कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांगसू बसाक और न्यायमूर्ति बिभास रंजन डे की एक खंडपीठ ने एक बार फिर दोहराया है कि मौत से पहले दिया गया बयान एक निर्णायक सबूत है, जो आरोपी को सजा दिलाने के लिए स्वीकार्य है. इसलिए अगर किसी ने पूरे होश में मौत से पहले बयान दिया है तो उसे एक निर्णायक सबूत माना जाएगा. अदालत ने विस्तार से बताया कि दोषसिद्धि केवल मौत से पहले के बयान के आधार पर ही की जा सकती है. इसकी दूसरे सबूतों से पुष्टि करना कानून का एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है, यह केवल विवेक का नियम है.

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लाइव लॉ की एक खबर में कहा गया है कि इसके अलावा हाईकोर्ट की पीठ ने ये भी कहा कि जांच रिपोर्ट में कमियों के कारण सामने रखे गए दूसरे अन्य सबूतों को खारिज नहीं किया जाएगा. किसी को केवल अभियोजन पक्ष की एक चूक के आधार पर बरी नहीं किया जाएगा, जबकि सबूत का पूरा रिकॉर्ड आरोपी के खिलाफ है.

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आईपीसी की धारा 498-ए और 302 के तहत दायर एक अभियोजन मामले में कहा गया है कि आरोपी जहां रहता था, वहां उसका बार-बार अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होता था. झगड़े की अंतिम घटना में वे जिस घर में रहते थे, उसी में आरोपी ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी. मृतक महिला और आरोपी की शादी साल 2003 में हुई थी. आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था और इसी वजह से उसके साथ लगातार मारपीट करता था.

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निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमी नहीं पायी और आरोपी को आईपीसी की धारा 498-ए और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया. जो मृतक द्वारा दिए गए मौत के पहले के बयान, साक्ष्य और जांच के दौरान हासिल किए गए सबूतों के आधार पर किया गया था. अपीलकर्ता यानी आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष खुद को बरी करने की अपील की थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया. जिसने आरोपी को उसकी पत्नी की मौत का दोषी पाया गया था. जो कि मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगाने के कारण हुई थी.

बंगाल हिंसा : कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य गृह सचिव से मांगी रिपोर्ट, 10 मई को होगी अगली सुनवाई  

नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्य गृह सचिव से राज्य में हुई हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्य गृह सचिव को निर्देश दिया है कि वे  रिपोर्ट पेश करें कि राज्य में कहां-कहां हिंसा की घटनाएं हुईं और उन पर क्या कदम उठाए गए। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को ही  पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के कारणों की जांच के लिए गठित, केंद्रीय गृह मंत्रालय के चार सदस्यीय दल ने शुक्रवार को यहां राज्यपाल जगदीप धनकड़ से मुलाकात की। मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में गठित यह चार सदस्यीय दल बृहस्पतिवार को कोलकाता पहुंचा था। अधिकारियों के मुताबिक, दल के सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात से पहले राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से सचिवालय में बृहस्पतिवार को मुलाकात की थी।

दल के सदस्यों ने दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों का दौरा किया था और पीड़ित परिवारों तथा स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी। ज्ञात हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है।