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हाईकोर्ट का आदेश, बीमा कंपनियां कोरोना मरीजों का बिल 1 घंटे में करें मंजूर

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को कोरोना मरीजों के बिलों को 30 से 60 मिनट में पास करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनियां बिलों को मंजूरी देने के लिए 6-7 घंटे नहीं ले सकतीं क्योंकि इससे अस्पतालों से मरीजों को डिस्चार्ज में देरी होती है और बिस्तरों की जरूरत वाले लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अदालत को किसी बीमा कंपनी या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर प्रोसेसिंग इंश्योरेंस क्लेम के बिल क्लियर करने के लिए 6-7 घंटे का समय लेने की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनियों या टीपीए को अस्पतालों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद बिलों को मंजूरी देने में 30 से 60 मिनट से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए. अदालत ने बीमा नियामक आईआरडीएआई को इस संबंध में निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

ऑक्सीजन संकट पर ऐक्शन में दिल्ली हाईकोर्ट, कहा- सप्लाई में रोकने वाले को फांसी पर लटका देंगे

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी ने भी ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट डालेगा तो उसे हम फांसी पर लटका देंगे। कोर्ट ने शनिवार को कहा कि केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाल रहा है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे।

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने यह बात महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। दरअसल, महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसों पर आए संकट को देखते हुए जल्द-से-जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से कहा कि जो कुछ भी चल रहा है, हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे, हालांकि, हम हवा से ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जिम्मेदारी उन पर भी आती है। इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को कहा है।