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Allahabad HC Bharti 2022: कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए नौकरी…जल्द करें आवेदन

Allahabad High Court Recruitment 2022: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली थी. इनके लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है अब इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट भी पास आ गई है. इसलिए अगर योग्य और इच्छुक होने के बावजूद किसी वजह से आप अभी तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दें. इलाहाबाद कोर्ट के इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 13 नवंबर 2022 है.

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ऑनलाइन करना है अप्लाई: इलाहाबाद हाईकोर्ट की इन वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऐसा करने के लिए उन्हें एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है – recruitment.nta.nic.in इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसका पता ये है – allahabadhighcourt.in

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भरे जाएंगे इतने पद

इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 3932 पद भरे जाएंगे. इनका डिटेल इस प्रकार है.

स्टेनोग्राफर ग्रेड III (हिंदी) – 881 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड III (इंग्लिश) – 305 पद

जूनियर असिस्टेंट (ग्रुप सी) – 819 पद

पेड अपरेंटिस (ग्रुप सी) – 202 पद

ड्राइवर – 26 पद

ग्रुप डी – 1699 पद

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कौन कर सकता है अप्लाई: इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार अलग है. बेहतर होगा हर पद के बारे में अलग-अलग और विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर दिया नोटिस चेक कर लें. हालांकि मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इन पदों के लिए क्लास 6वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन किए कैंडिडेट्स तक अप्लाई कर सकते हैं. यानी उच्च शिक्षा न होने के बावजूद यहां नौकरी पायी जा सकती है. इन वैकेंसी के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल तय की गई है.

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कितना है आवेदन शुल्क: स्टेनोग्राफर पद पर आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 1000 रुपये और एससी, एसटी कैंडिडेट्स को 800 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं जूनियर असिस्टेंट पद के लिए   जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 800 रुपये और एससी, एसटी कैंडिडेट्स को 650 रुपये शुल्क भरना होगा. बाकी पदों के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 800 रुपये और एससी, एसटी कैंडिडेट्स को 600 रुपये देने होंगे.

लाउडस्पीकर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं…

desk : लाउडस्पीकर पर अजान की इजाजत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बदायूं के मौलवी की ओर दी गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान पढ़ना मौलिक अधिकार नहीं है।

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बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली इरफान की ओर से दायर याचिका को जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बधवार की बेंच ने खारिज कर दिया है। इरफान ने अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत मांगते हुए एसडीएम तेहसील बिसौली को आवेदन दिया था। एसडीएम की ओर से इसे खारिज करने के बाद इरफान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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इरफान ने कोर्ट से मांग की थी कि सरकार और प्रशासन को मस्जिद में लाउडस्पीकर/माइक लगाने की इजाजत देने का निर्देश दिया जाए। उसने यह भी दलील दी कि एसडीएम का फैसला अवैध है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने इरफान की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि कानून तय हो चुका है कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इरफान के तर्कों को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

गुजरात उच्च न्यायालय के 60 साल पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री,न्यायपालिका ने अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने शनिवार को देश की न्यायपालिका की सराहना करते हुए कहा कि उसने लोगों के अधिकार की रक्षा करने और निजी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से निवर्हन किया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने उन स्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन किया, जब राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता थी।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी  के दौरान वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दुनिया में सर्वाधिक संख्या में सुनवाई की। मोदी ने गुजरात उच्च न्यायालय के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से डाक टिकट जारी करने के बाद कहा, “हर देशवासी यह कह सकता है कि हमारी न्यायपालिका ने हमारे संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ता से काम किया। हमारी न्यायपालिका ने अपनी सकारात्मक व्याख्या से संविधान को मजबूत किया है।”

उन्होंने कहा, ‘‘यह सुनकर सभी को गौरव होता है कि हमारा न्यायालय महामारी के दौरान वीडियो कांफ्रेंस के जरिए दुनिया का सर्वाधिक सुनवाई करने वाला न्यायालय बन गया है।” मोदी ने कहा कि न्यायपालिका ने लोगों के अधिकार की रक्षा करने, निजी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के अपने कर्तव्य का निष्ठा से निर्वहन किया।

उसने उन स्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन किया, जब राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता थी.  उन्होंने कहा कि ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ की बदौलत देश की न्याय प्रणाली का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। और 18,000 से अधिक अदालतें कम्प्यूटरीकृत हो चुकी हैं।

लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से टली,अब अगली 5 फरवरी को होगी सुनवाई

बिहार। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका एक बार फिर ताल दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए पांच फरवरी को अगली तारीख दी है। इससे पहले कोर्ट में लालू की ओर से बताया गया कि शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

इसमें कस्डटी सहित अन्य जवाब दाखिल किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर लालू यादव के जवाब पर सीबीआइ चाहती है तो जवाब दाखिल कर सकती है। बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा, वहीं, सीबीआइ की ओर से राजीव सिन्हा और नीरज कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई हुई। दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में अगर लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट की ओर से जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।

लेकिन सुनवाई टलने के बाद अब उनके किस्मत का फैसला पांच फरवरी को होगा। गौरतलब है कि इससे पहले तीन अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है।