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चारा घोटाला केस : हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद जेल से रिहा हुए लालू यादव  

नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वह जेल से बाहर निकले हैं। वह झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे।

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत दे दी थी। जिसके बाद कोरोना के जारी नियमों के बाद अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण लालू का बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका था। वहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आदेश जारी होने के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किए।

कोर्ट ने दाखिल मुचलको को सही पाया और इसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार के जेल अधीक्षक के पास भेज दिया गया। इसके साथ ही लालू को जेल से छोड़ने का आदेश भी दिया गया, जिसके बाद लालू को जेल से अब रिहाई मिल गई है। बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई थी और लालू रांची के होटवार जेल में सजायाफ्ता थे। तबियत बिगड़ने के बाद पहले उन्हें रांची के ही रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां तबियत में सुधार नहीं होने से उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया था।

चारा घोटाला केस : लालू यादव को मिली जमानत, साढ़े तीन साल बाद आएंगे जेल से बाहर

नई दिल्ली। चारा घोटाले में सजायाफ्ता RJD सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।

बता दें कि लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा।

बताते चलें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।

 

लालू यावद को फिर बड़ा झटका, दुमका कोषागार मामले में नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली।  राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में निचली अदालत ने लालू को सात साल की सजा सुनाई थी। खराब तबीयत और सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने का दावा करते हुए लालू की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि अभी आधी सजा में 50 दिन कम हैं।

मामले में बहस के बाद अदालत ने कहा कि जेल में समय काटने का जो दावा लालू यादव की तरफ से किया गया, उसमें दो अभी दो महीने कम है। इसके बाद अदालत ने लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बता दें कि चारा घोटाले के चार मामलों में लालू यादव को CBI कोर्ट से सजा मिली है। वहीं झारखंड हाई कोर्ट से इनमें से 3 मामलों में लालू  यादव को जमानत मिल चुकी है।

दुमका ही एक ऐसा मामला बचा है जिसमें जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव अब दो महीने बाद जमानत के लिये याचिका दायर कर सकेंगे।

बता दें कि 12 फरवरी को इस मामले में पिछली सुनवाई हुई थी। उस दौरान फैसला नहीं आया था और अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की गई थी। लेकिन इस बार भी लालू को जमानत नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी। बतातो चलें कि लालू फिलहाल दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। हालांकि इससे पहले लालू यादव रांची रिम्स में भर्ती थे, लेकिन तबियत खराब हो जाने के बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है।

 

लालू प्रसाद को मिलेगी जमानत या बढ़ेगा इंतजार, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज

बिहार। लालू प्रसाद की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत मांगी है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई है।

पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया गया है कि उन्होंने 42 माह से अधिक जेल में बीता लिए है। यह अवधि आठ फरवरी को ही पूरी हो गयी है। इस कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं, सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है।

आधी सजा काटने में 28 दिन कम है। इस कारण उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने लालू प्रसाद और सीबीआई को हिरासत की कुल अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की।

उधर, जेल मैनुअल के उल्लंघन से संबंधित मामले में शुक्रवार को रिम्स की ओर से लालू प्रसाद को एम्स भेजने के लिए बनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश की जाएगी। लालू प्रसाद को रिम्स ने बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा है। इसके लिए रिम्स ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, लेकिन कोर्ट में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश नहीं की गयी थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

लालू प्रसाद की हाईकोर्ट में फिर सुनवाई टली,अब 19 फरवरी को होगी सुनवाई

बिहार। लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट अब जमानत याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा।

लालू प्रसाद की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद की न्यायिक हिरासत का रिकॉर्ड पेश करते हुए बताया कि लालू  28 महीने 29 दिन जेल में बिताए हैं। उनकी आधी अवधि पूरी हो गयी है।

जबकि सीबीआई का कहना है कि उनकी न्यायिक हिरासत की गणना सही नहीं है।  उन्होंने अभी 27 महीने 6 दिन की अवधि ही जेल में व्यतीत किया है। दोनों पक्षों द्वारा अदालत को दिए गए हिरासत की अवधि में 28 दिनों का अंतर दिखा। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर विस्तृत सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित कर दी।

दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में होने वाली इस सुनवाई में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल कैद की सजा सुनायी है। मामले में सजा की आधी ‌‌अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है।

झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

रांची। लालू की जमानत पर आज सुनवाई होनी है अगर उन्‍हें जमानत मिली तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा की आधी अवधि पूरी करने का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को अदालत से सात साल की सजा मिली है।

अगर लालू प्रसाद को अदालत से जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। चार मामलों में उन्हें सजा मिली है। तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई है। जबकि डोरंडा कोषागार वाले मामले अभी सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि दुमका कोषागार मामले में सजा की अवधि पूरा कर चुके है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन सीबीआइ इसका विरोध कर रही है। बता दें कि लालू प्रसाद का अभी दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है।

लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से टली,अब अगली 5 फरवरी को होगी सुनवाई

बिहार। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका एक बार फिर ताल दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए पांच फरवरी को अगली तारीख दी है। इससे पहले कोर्ट में लालू की ओर से बताया गया कि शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

इसमें कस्डटी सहित अन्य जवाब दाखिल किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर लालू यादव के जवाब पर सीबीआइ चाहती है तो जवाब दाखिल कर सकती है। बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा, वहीं, सीबीआइ की ओर से राजीव सिन्हा और नीरज कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई हुई। दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में अगर लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट की ओर से जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।

लेकिन सुनवाई टलने के बाद अब उनके किस्मत का फैसला पांच फरवरी को होगा। गौरतलब है कि इससे पहले तीन अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है।

लालू यादव की जमानत पर सुनवाई आज, बेल मिली तो लालू यादव जेल से बाहर निकल जाएंगे

बिहार।लालू यादव की दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर 29 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। इस मामले में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने सात साल की सजा सुनायी है। सजा की आधी ‌‌अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत प्रदान करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है।

यदि लालू यादव  को  जमानत मिलती है,  तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। चार मामलों में उन्हें सजा मिली है। तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गयी है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है।

 

लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट से मांगी जमानत

झारखंड । राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में आधी सजा काटने का दावा करते हुए जमानत मांगी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत लेने के लिए लालू प्रसाद की ओर से सजा की आधी अवधि काट लिए जाने के पूरे ब्योरे के साथ झारखंड हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आठ फरवरी को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो रही है। दुमका कोषागार मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनायी गयी है। आधी सजा काटने पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

पिछली सुनवाई में सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया गया था, लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी नहीं की है। इस कारण उन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता। इसके बाद हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को सजा पूरी करने का दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। लालू प्रसाद की ओर से इसके लिए दो बार अदालत से समय लिया गया। 25 जनवरी को लालू प्रसाद की ओर से शपथपत्र दाखिल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद की ओर से अब अदालत में इस मामले की सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि निर्धारित कर सुनवाई करने का आग्रह किया जाएगा।

इस मामले में यदि लालू प्रसाद को जमानत मिल जाती है, तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। इसमें चार में उन्हें सजा सुनायी गयी है। जिन चार मामलों में सजा मिली है उनमें तीन में वह जमानत पर हैं। दुमका मामले में सुनवाई लंबित है। जबकि डोरंडा कोषागार मामले में अभी ट्रायल चल रहा है।

लालू यादव की हालत गंभीर, AIIMS में किए जाएंगे शिफ्ट

नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उनके फेफड़े में पानी भरने के कारण उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई है।
तबियत ज्यादा खराब होने की सूचना मिलते ही तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटियां उनसे मिलने के लिए रांची पहुंची। जहां लालू यादव की हालत देखकर सभी लोग भावुक हो गए। वहीं, राजद नेता लालू प्रसाद के चिकित्सक डॉ. उमेश प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने उन्हें एम्स, दिल्ली में एयर एंबुलेंस से शिफ्ट करने का फैसला किया है।