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एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट लागू, दिल्ली में अब ‘सरकार’ मतलब उपराज्यपाल

नई दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम 2021 बुधवार से लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम में चुनी हुई सरकार के ज्यादा उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है।

नए कानून के अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी जरूरी होगी। दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे।

बता दें कि इस कानून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि इस कानून में यह लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। फिर हमारा क्या मतलब होगा, फिर जनता का क्या मतलब होगा, फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा, तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी। दिल्ली की जनता की चलेगी या नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री कहां जाएगा। फिर चुनाव क्यों कराए थे।

 

बड़ी खबर : दिल्ली के LG को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल को लोकसभा से मिली मंजूरी, पढिए क्या हैं पूरी खबर ?  

नई दिल्ली।  राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। इस विधेयक में उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने का प्रावधान है।

सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्रशासित राज्य है। सुप्रीम कोर्ट  ने भी अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्र शासित राज्य है। सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं।

मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी।

वहीं, विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरावील  ने भाजपा पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा और उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज लोकसभा में GNCTD संशोधन विधेयक पारित करके दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया है। विधेयक उन लोगों से शक्तियां छीनता है जिन्हें लोगों ने वोट दिया था और जो लोग पराजित हुए थे, उन्हें दिल्ली को चलाने के लिए शक्तियां देगा। भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है।