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OTT प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार सख्त, अब 24 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट

नई दिल्ली। गुरुवार को इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मोदी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटाना ही होगा। बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी।

इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों का व्यापार करने के लिए स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन इंटरनेट मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फोरम होना चाहिए। इसका दुरुपयोग रोकना जरूरी है।

रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक औऱ ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। भारत में इनका काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसे लेकर काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने इसके लेकर गाइडलाइंस तैयारी की हैं।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सालों से इंटरनेट मीडिया पर बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। मंत्रालय ने व्यापक विचार-विमर्श किया और हमने दिसंबर 2018 में एक मसौदा तैयार किया। इसमें 2 श्रेणियां होंगी। एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत 24 घंटे में हटाना होगा। प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करना होगा। इसके अलावा कितनी शिकायतों पर कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी भी देनी होगी। कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछा जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट फैलाने वाले पहले इंसान की भी जानकारी देनी होगी। क्योंकि इसके बाद ही वह इंटरनेट मीडिया पर फैलता रहता है। इसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशों से संबंध, दुष्कर्म जैसे अहम मामलों को शामिल किया जाएगा। यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा।

दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी : अब शादी में बुलाएं दिल खोलकर मेहमान

नई दिल्ली।   कोरोना के कम होते आंकड़े को देख केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को राहत दी है। सरकार दिशा-निर्देश जारी कर शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर दी है।

दिल्ली सरकार के अनुसार बंद जगह पर आयोजित होने वाले सामाजिक, धार्मिक, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, शादी या अंतिम संस्कार में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलाव अगर ऐसे कार्यक्रम किसी खुली जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं तो कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकतम लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कई और नियमों में भी बदलाव किए हैं। दिल्ली में अब सभी सिनेमा हॉल पूरी लिमिट के साथ खुल सकते हैं। इसके अलावा स्वीमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली में अब मेलों और प्रदर्शन को भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, इन सभी कार्यक्रमों में मास्क और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। बीमार लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

खुशखबरी! देश भर में कल से 100% कैपिसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, नई गाइडलाइंस आईं सामने

नई दिल्ली। देश भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से देश भर में सिनेमा हॉल को 100 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इसको लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस भी सामने आईं हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को बताया कि 1 फरवरी से देश के सिनेमा हॉल को पूरी कैपिसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस दौरान सभी COVID संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।

कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद सिनेमा घरों को 50 फीसद की क्षमता तक खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 100 फीसद कर लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने इस फैसले को सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर करार देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 जनवरी को सिनेमा हॉल खोलने के फैसले को मंजूरी दी थी।

नई गाइडलाइंस में क्या होगा ?

नई गाइडलाइन के मुताबिक, सभी सिनेमा हॉल और थिएटर COVID-19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित करेंगे। इसमें शारिरिक दूरी, फेस मास्क, स्वच्छता,आरोग्य सेतु ऐप, एंट्री और एक्जिट प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग शामिल हैं। इन उपायों को हर समय मनाया जाना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ज़ोन में फिल्मों की प्रदर्शनी की अनुमति दी जाएगी। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र के आकलन के अनुसार अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि टिकटों, भोजन और पेय पदार्थों के लिए नो-कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शन सबसे पसंदीदा तरीका होना चाहिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग के समय सभी लोगों का नंबर लिया जाएगा।

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में जारी दिशानिर्देशों के अपने अंतिम सेट में सरकार ने सिनेमा हॉलों को उच्च क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी थी। अक्टूबर 2020 में, केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी थी। COVID-19 लॉकडाउन के तहत देश भर के सिनेमा और सिनेमाघर कई महीनों तक बंद रहे।