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दिल्ली में नए साल का जश्न पड़ा सकता है फीका, प्रशासन ने जारी किए कर्फ्यू के आदेश

नई दिल्ली। देश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नए साल पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए है। इस साल सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा।

इस साल सभी अपने-अपने घरों से अपने परिवार के साथ नए साल को मनाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर हर साल नए साल का अलग ही माहौल होता है, मगर साल 2021 का स्वागत सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा।

दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज रात 8 के बाद कनॉट प्लेस में वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी, केवल पास दिखाने पर ही अनुमती मिलेगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इनर और आउटर सर्किल में वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

इन रास्तों पर रहेगी नाकाबंदी

आज रात 8 बजे से मंडी हाउस गोलचक्कर, बंगाली मार्केट गोलचक्कर, नार्थ फुट ऑफ रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड-दीनदयाल उपाध्याय क्रॉसिंग, आरके आश्रम मार्ग-चित्रागुप्ता मार्ग क्रॉसिंग, गोल मार्केट गोलचक्कर, जीपीओ, गोलचक्कर, पटेल चौक, केजी रोड-फिरोजशाह रोड क्रॉसिंग, जयसिंह रोड- बांग्ला साहिब लेन, पंचकुईया रोड-बांग्ला साहिब लेन, विंडसर प्लेस, बूटा सिंह मार्ग गोल चक्कर और स्टेट  एंट्री रोड-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाहनों को  आगे नहीं जाने दिया जाएगा।

इतना ही नही रात 9 बजे से पूरा राजीव चौक सील कर दिया जाएगा। साथ ही राजीव चौक मेट्रों स्टेशन के एग्जिट गेट भी बंद कर दिए जाएंगे। डीएमआरसी की माने तो स्टेशन पर आखिरी ट्रेन के रवाना होने तक यात्रियों को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। किसी भई तरह की भीड़ को इक्ट्ठा नहीं होने दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश : पुलिस-प्रशासन की अनुमति के बिना नये साल पर नहीं कर सकते किसी भी कार्यक्रम का आयोजन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब नए साल पर कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले पुलिस-प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आप किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के तिवारी ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन होने के साथ किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
बता दें कि नए साल के मौके पर कोई भी कार्यक्रम पुलिस-प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राप्त कर सूचीबद्घ कर लिया जाएगा और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी मांगी जाएगी।
साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों को कार्यक्रमों के दौरान कोरान के बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों से भलिभांति अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइंस के अनुपालन की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजक की  होगी।