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नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक… अगली सुनवाई…

DESK : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने के साथी गिरफ्तारी से राहत की मांग की है. सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ से कहा कि  उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए. उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कई धमकियां मिलीं और कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया

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नुपुर शर्मा ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और अपनी वापस ली गई याचिका को बहाल करने का आग्रह किया था. नुपुर शर्मा ने टीवी पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में दर्ज अलग-अलग प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के आग्रह वाली याचिका को शीर्ष अदालत से पुन: बहाल करने का अनुरोध किया है.

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इतना ही नहीं, शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई उनकी टिप्पणी के संबंध दर्ज अलग-अलग प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के आग्रह वाली याचिका पर एक जुलाई को सुनवाई के दौरान अवकाशकालीन पीठ की ओर से की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की भी गुजारिश की है

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने पैगंबर मोहम्मद खिलाफ टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ मिलाने की शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गयी कार्यालय रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक इस संबंध में नुपुर शर्मा की रिट याचिका न्यायालय की ओर से एक जुलाई 2022 को खारिज कर दी गयी थी. याचिकाकर्ता नुपुर शर्मा की ओर से अधिवक्ता रचिता राय ने नौ जुलाई को एक याचिका दायर कर आदेश के स्पष्टीकरण की मांग की है. इसके अलावा नोटरीकृत हलफनामा दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन के साथ उचित निर्देश जारी करने की भी मांग की गयी है.

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शीर्ष अदालत ने पैगंबर के खिलाफ शर्मा की विवादित टिप्पणियों के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया था और कहा था कि उनकी ‘बेलगाम जुबान’ ने ‘पूरे देश को आग में झोंक दिया’ और देश में जो भी हो रहा है, उसके लिए वह ‘अकेले’ जिम्मेदार हैं. अदालत ने कहा था, “उनका अपनी जुबान पर काबू नहीं है और टीवी पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिए और पूरे देश को आग में झोंक दिया. फिर भी वह 10 साल से वकील होने का दावा करती हैं…उन्हें अपनी टिप्पणियों के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.?

SC काआदेश : TV पर पूरे देश से मांगें माफी, परेशान करने वाले थे बयान: नूपुर शर्मा को SC की फटकार …

DESK : भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शर्मा ने उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों मे चल रहे मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की है। फिलहाल, अदालत में याचिका पर सुनवाई जारी है। मामले को लेकर एपेक्स कोर्ट ने पूर्व भाजपा प्रवक्ता को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बयानों से अशांति फैली है। एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के चलते शर्मा जांच का सामना कर रही हैं। भाजपा ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया है। कहा गया कि उनके चलते पूरे देश में ही अशांति हो गई है। शर्मा की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने बयानों के लिए माफी मांग ली है और उन्हें वापस भी ले लिया है। इसपर कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने उकसाने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज किए जाने की बात कही है।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने रेड कार्पेट बिछा रखा है। शीर्ष अदालत ने शर्मा के वकील को मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। कोर्ट ने उदयपुर में हुई घटना का जिम्मेदार भी शर्मा के बयानों को बताया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी बयान ने पूरे देश में आग लगाई।

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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शर्मा अपने खिलाफ दर्ज कई राज्यों में दर्ज FIR को दिल्ली ट्रांसफर कराना चाहती हैं। उन्होंने इस मांग के साथ शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की है। इस दौरान भाजपा की पूर्व प्रवक्ता ने जानकारी दी कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के चलते देश के कई हिस्सों में जमकर हंगामा हुआ था।

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28 जून को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल तेली नाम के टेलर की दो युवकों ने निर्मम हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया था कि नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट के चलते आरोपियों रियाज और मोहम्मद गौस ने दर्जी की जान ली थी। इतना ही नहीं उन्होंने इस पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया था और बाद में एक अन्य वीडियो जारी कर कत्ल की जिम्मेदारी भी ली थी। हालांकि, दोनों हत्यारों को पुलिस ने राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया था।