Top Newsदिल्ली
ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सख्ती, जानें क्या बेचने पर लगी रोक
एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति को बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं करते। वास्तव में रसोईघर और रेस्तरां जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होते हैं।

दिल्ली।ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली कंपनियां ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर पाएंगी जिनकी मियाद तीन माह के अंदर खत्म होने वाली हो। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने बताया कि उसने एमेजॉन, ग्रोफर्स जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को इस तरह के खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी है।
एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति को बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं करते। वास्तव में रसोईघर और रेस्तरां जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होते हैं।
एफएसएसएआई ने बताया कि ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां कई बार ग्राहकों को खाद्य पदार्थ अंतिम दिन भी बेच देती हैं। जब आप इन्हें खरीद लेते हैं तो आपके पास कई बार इनके उपयोग के लिए सिर्फ एक दिन का ही समय ही बचा रहता है।