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हो जाएं सतर्क, गाड़ी चलाते समय अगर थूका या गंदगी फैलाई तो लगेगा भारी जुर्माना

इसके लिए उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं।

उत्तरप्रदेश : सिंगापुर की तर्ज पर यूपी को स्वच्छ बनाने की दिशा में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने जा रही है। इसका मकसद लोगों में सफाई की आदत डालना और शहर को साफ-सुथरा रखना है।

इसके लिए उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ नियमावली-2021 को जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं। इसके मुताबिक गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई सामन फेंक कर गंदगी फैलाई तो बड़े शहरों में 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

शहरों की सफाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मसलन, शहरों में जरूरत के आधार पर गीला और सूखा कूड़ा फेंकने के लिए डिब्बे रखवाए गए हैं। इसके साथ ही घरों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को उठाने के लिए डोर-टू-डोर इसे एकत्र करने की व्यवस्था की गई है।

गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कुछ नगर निगम उपविधि के आधार पर इसकी वसूली जरूर करते हैं, प्रस्तावित नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि किस शहर में क्या करने पर कितना जुर्माना वसूला जाएगा।

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