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त्रिवेंद्र सरकार का फैसला, उत्तराखंड में प्लास्टिक कैरीबैग पर लगा प्रतिबंध

यानी आप किसी भी मोटाई के प्लास्टिक से बने बैग अब प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

उत्तराखंड। प्रदेश में अब हर तरह के प्लास्टिक कैरी बैग पूर्णत: बैन कर दिए गए हैं। शनिवार से इनका उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगेगा। प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आनंद वर्द्धन ने इसके आदेश कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। प्रमुख सचिव की ओर से किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी भी मोटायी या साइज के प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे।

यानी आप किसी भी मोटाई के प्लास्टिक से बने बैग अब प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जबकि अब तक केवल 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक के बैग प्रतिबंधित थे। लेकिन शनिवार से हर तरह के प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग गैर कानूनी हो जाएगा।  इसके साथ ही किसी भी रंग या साइज के नान वोवन पॉली प्रोपाइलिन बैग भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे।

इसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे या होटल से प्लास्टिक या थर्माकोल के बैग या डिब्बे में पका हुआ खाना लाना भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं किसी शादी, पार्टी या घर में थर्माकोल, प्लास्टिक या अन्य तरह के वन टाइम यूज बर्तन, कटलरी सेट, जूस स्ट्रा प्रयोग करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके इस्तेमाल पर भी जुर्माना लगेगा।

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