घर में शराब रखने का अगर शौक है तो हो जाएं सावधान! जान लें नई आबकारी नीति
होम लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो पिछले 5 सालों से इनकम टैक्स भरते आए हैं। लाइसेंस के आवेदन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी जमा करनी पड़ेगी। आवेदक को अपने आवेदन में पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटेकॉपी भी साथ देनी होगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगर आप अपने घर पर शराब रखना चाहते हैं तो नई आबकारी नीति जरुर जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी करते हुए नियम लागू किया है कि तय मात्रा से अधिक शराब अगर आपको घर पर रखनी है तो उसके लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हर साल 12 हजार रुपये लाइसेंस की फीस के रूप में सरकार को देना होगा।
दरअसल, आबकारी विभाग ने अपनी नीतियों में बड़ा फैसला करते हुए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत अगर आप तय मात्रा से अधिक शराब अपने घर पर रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस को जारी करवाने के लिए आपको बतौर सिक्योरिटी 51 हजार रूपये आबकारी विभाग में जमा करना होगा। बगैर लाइसेंस के तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जायेगी।
लाइसेंस लेने की योग्यताएं
होम लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो पिछले 5 सालों से इनकम टैक्स भरते आए हैं। लाइसेंस के आवेदन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी जमा करनी पड़ेगी। आवेदक को अपने आवेदन में पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटेकॉपी भी साथ देनी होगी।
शपथ पत्र पर करना होगा हस्ताक्षर
आवेदक को लाइसेंस देने से पहले एक शपथ पत्र दिया जायेगा, जिसमें लिखी सभी शर्तों पर आवेदक को हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र की शर्तों के मुताबिक किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही शराब रखे जाने वाली जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्य शराब के अलावा कोई दूसरी अवैध या अनधिकृत शराब नहीं रखी जायेगी।
बता दें कि आबकारी विभाग की ओर से जारी नई नीति के मुताबिक, देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बीयर और भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के अलावा मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में 7.5 फीसदी वृद्धि की गई है।