लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब नए साल पर कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले पुलिस-प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आप किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के तिवारी ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन होने के साथ किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
बता दें कि नए साल के मौके पर कोई भी कार्यक्रम पुलिस-प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राप्त कर सूचीबद्घ कर लिया जाएगा और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी मांगी जाएगी।
साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों को कार्यक्रमों के दौरान कोरान के बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों से भलिभांति अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइंस के अनुपालन की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजक की होगी।
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