मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए क्या है मामला…

DESK : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है. असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने मंगलवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सिविल जज कोर्ट (कामरूप मेट्रो) गुवाहाटी में 100 करोड़ रुपये का दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया है. रिंकी भुइयां सरमा के वकील पद्मधर नायक ने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि मामला बुधवार को सूचीबद्ध होगा और वे इस मामले में आगे बढ़ेंगे.

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दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि भारत 2020 में जब कोविड महामारी से जूझ रहा था, तब असम के स्वास्थ्य मंत्री रहे हिमंत बिस्व सरमा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिये थे. हालांकि, असम सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा का परिवार महामारी के दौरान पीपीई किट की आपूर्ति में कथित कदाचार में शामिल था.

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मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा था, ‘माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा जी! यह रहा आपकी पत्नी की जेसीबी इंडस्ट्रीज के नाम 990 रुपये प्रति किट के हिसाब से 5000 किट खरीदने का अनुबंध. बताइए क्या यह कागज झूठा है? क्या स्वास्थ्य मंत्री रहते अपनी पत्नी की कम्पनी को बिना निविदा जारी किये खरीद का ऑर्डर देना भ्रष्टाचार नहीं है?’ सिसोदिया ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी.

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