राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण-कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था

कोर्ट ने राज्‍यमंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसे लेकर गुरूवार को राज्‍यमंत्री ने जिला कोर्ट में आत्‍मसमर्पण कर दिया। विभिन्‍न मुकदमों में चल रही पेशी के दौरान मंत्री के उपस्थित न होने के कारण वारंट जारी किए गए थे। राज्‍यमंत्री के वकील ने बताया कि जुलूस निकालने व आचार संहिता के उल्‍लघन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्‍ही मामलों में सुनवाई जारी है। संभावना है कि शाम तक नतीजा आ जाएगा।विभिन्न मुकदमों में पेशी पर न आने के चलते जारी गैर जमानती वारंट के उपरांत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार में गुरुवार को आत्मसमर्पण किया।

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-https://aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de… लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

राज्य मंत्री के अधिवक्ता आदेश कुमार कौशिक व श्याम किशोर शर्मा ने बताया कि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर शहर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2017 के दौरान जुलूस निकालकर निषेधाज्ञा उल्लंघन तथा नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2016 में साथियों के साथ बाइक रैली निकालकर आचार संहिता उल्लंघन एवं कुछ वर्ष पूर्व एक आंदोलन के दौरान रेल रोकने के मामले में थाना जीआरपी में मुकदमा दर्ज किया गया था।राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के विरुद्ध सभी मुकदमे विशेष एमपी एमएलए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार में विचाराधीन है। तारीख पर न आने के कारण कोर्ट से राज्य मंत्री के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। अधिवक्ता आदेश कुमार कौशिक ने बताया कि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट संख्या चार में आत्मसमर्पण किया। जिसके बाद राज्‍यमंत्री के मामले की सुनवाई जारी की गई,शाम तक आएगा फैसला-कोर्ट का फैसला शाम तक आने की संभावना है। कोर्ट के फैसले के बाद स्‍पष्‍ट होगा कि राज्‍यमंत्री कपिल देव अग्रवाल मुकदमे से बरी होगे या फिर इनपर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के आत्‍मसमर्पण के दौरान नेता और पुलिस कर्मी मौजूद रहे।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *