हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा को मिली जमानत…

desk : मुम्बई. महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के कारण सुर्खियों में आई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है. अमरावत से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा 23 अप्रैल से राजद्रोह के आरोप में भायखाला जेल में है. उनकी जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई पिछले कई दिनों से चल रही थी. 30 अप्रैल को अदालत ने इस मामले में 2 मई तक के लिए अपना जजमेंट सुरक्षित रख लिया था.

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वहीं सोमवार को समय ज्यादा हो जाने के कारण मुंबई की सिविल एंड सेशंस कोर्ट के शेष न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे अपना ऑर्डर पूरा नहीं लिखवा सके थे. वहीं मंगलवार को ईद की छुट्टी के कारण जमानत पर फैसला नहीं आ सका था. अब बुधवार को अदालत ने राणा दंपत्ति को जमानत दे दी. हालांकि कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और मीडिया से बात नहीं करने सहित कई अन्य प्रकार की शर्त के साथ राणा दंपत्ति को जमानत दी है. वह आज शाम तक जेल से रिहा हो सकते हैं.

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रह की हरकत नहीं करने की भी शर्त रखी है. वहीं कोर्ट में मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा नवनीत राणा पर गंभीर आरोप है. सरकार की दलील है कि जेल से बाहर निकलकर राणा दंपती केस को प्रभावित कर सकते है. पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि धारा 149 का नोटिस दिए जाने के बावजूद राणा दंपती ने एक इंटरव्यू में राज्य सरकार को खुलेआम चुनौती दी थी. मामला इतना सीधा और सरल नहीं है, जितना बताया जा रहा है. पुलिस ने कहा कि राणा दंपती का मकसद सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं था. उनका मकसद कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर ठाकरे सरकार के लिए चुनौती पेश करना था. राणा दंपत्ति राज्य की महा विकास आघाडी सरकार के अस्तित्व को चुनौती देने की साजिश रच रहे थे.

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महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद शुरू होने के बाद नवनीत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा थी. उनकी इस घोषणा के बाद मुम्बई पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया. इस बीच बुधवार सुबह नवनीत राणा को मुंबई के जे.जे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था. उनके पीठ में देर रात अचानक दर्द बढ़ गया था, जिसके बाद उन्हें यहां CT स्कैन के लिए लाया गया है.

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