बड़ी खबर : बाटला हाउस एनकाउंटर केस आतंकी आरिज खान को फांसी

नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में सोमवार को आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने माना कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है।

बता दें कि आरिज खान को फांसी की सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सुनाई है। इस केस में पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। पुलिस ने कहा कि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है।

कोर्ट ने आरिज खान को समाज के लिए खतरा बताया है। इसके अलावा आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आरिज पर अदालत ने 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस जुर्माने की राशि में से 10 लाख रुपये बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा (Mohan Chand Sharma) के परिवार को दिए जाएंगे।

बता दें कि 9 मार्च को कोर्ट ने आरोपी आरिज खान को आईपीसी 186, 333, 353, 302, 307, 174a के तहत दोषी करार देते हुए कहा था कि इसकी सजा पर 15 मार्च को बहस होगी। बताते दें कि आरिज को फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने नेपाल से गिरफ्तार किया था। आरिज पर भारत में कई जगहों पर बम धमाके के आरोप हैं, जिनमें 165 लोग मारे गए हैं। हालांकि आरोप है कि धमाकों के बाद आरिज नेपाल भाग गया था और फर्जी पासपोर्ट पर सलीम के नाम से छिपा था। दरअसल इस एनकाउंटर की कहानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से शुरू होती है।

 

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