पंजाब में ‘One MLA One Pension’ बिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी, CM भगवंत मान ने किया ट्वीट…

DESK : पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने ‘एक विधायक, एक पेंशन’ कानून को मंजूरी दे दी है. पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

यानी अब से विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा, ‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा.’

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-http://www.aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

250 पूर्व विधायक पेंशन सेवा का लाभ उठा रहे हैं : किसी भी विधायक को एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 75 हजार रुपये राशि पेंशन के तौर पर मिलती है. इसके बाद आगे के कार्यकाल के लिए उन 75 हजार के अलावा 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है. इस बिल से पहले नियम ये था कि अगर कोई विधायक पांच बार चुनाव जीतता है तो वह पांच बार के हिसाब से पेंशन सेवा का लाभ उठा सकता है. वर्तमान में लगभग 250 पूर्व विधायक पेंशन सेवा का लाभ उठा रहे हैं. वहीं एक विधायक एक पेंशन कानून के लागू होने के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिला करेगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *