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कोयला तस्करी केस :  रुजिरा बनर्जी से CBI ने की पूछताछ

नई दिल्ली। कोयला तस्करी मामले में पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी घर पहुंची।

बता दें कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में दर्ज हुए कोयला तस्करी मामले के संबंध में पूछताछ करने के लिए रविवार को रुजीरा को नोटिस दिया था। एजेंसी ने कोयला चोरी के मामले में रुजिरा की भूमिका को पाया है। हालांकि मामले में उसे आरोपी नहीं बनाया गया है। इससे पहले सोमवार को सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने इसी सिलसिले में रूजीरा की बहन मेनका गंभीर से ढाई घंटे तक पूछताछ की थी।

कोयला तस्करी मामला : अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची CBI की टीम, थमाया नोटिस  

पश्चिम बंगाल। कोलकाता में कोयला तस्करी मामले में CBI की एक टीम रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयला घोटाले के मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन देने के लिए सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई टीम ने आज ही पूछताछ में शामिल होने का नोटिस दिया है।

बता दें कि कोयला घोटाला के केस में जांच एजेंसी पहले से ही अभिषेक बनर्जी के कई करीबियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। 31 दिसंबर 2020 को कोलकाता में तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के खिलाफ पशु तस्करी मामले में तलाशी अभियान चलाया गया था। मिश्रा के खिलाफ एजेंसी ने लुक आउट सकरुलर (एलओसी) जारी किया था।

कोयला तस्करी मामले में यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने अवैध रूप से खनन किए गए कोयले, जिसकी कीमत कई हजार करोड़ रुपये है, को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्सों से चलाए गए एक रैकेट द्वारा कई वर्षों तक ब्लैक मार्केट में बेचा गया है। इस मामले में, दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में सीबीआई ने कोलकाता के सीए गणेश बगारिया के दफ्तर में भी छापा मारा था। इस मामले में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को घेरती रही है। बीजेपी का आरोप है कि इसका मुख्य फायदा अभिषेक बनर्जी को हुआ है।

 

मानहानि केस में गृह मंत्री अमित शाह को समन, ममता बनर्जी के भतीजे ने दायर किया था मुकदमा  

पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस  दायर किया है। शुक्रवार को केस की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि अमित शाह को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। वह अपने वकील के जरिए भी अपना पक्ष रख सकते हैं।

अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु के अनुसार स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को व्यक्तिगत या फिर अपने वकील के जरिए 22 फरवरी को 10 बजे पेश होने का आदेश दिया है।  यह मामला 2018 में एक रैली के दौरान अमित शाह की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आरोपों का है। 11 अगस्त 2018 को बीजेपी की युवा स्वाभिमान रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे पर करप्शन के आरोप लगाए थे।

अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर मानहानि केस में अमित शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर छवि खराब की है। अमित शाह ने कहा था, ‘…नारदा, शारदा, रोज वैली, सिंडिकेट करप्शन, भतीजे का करप्शन। अमित शाह ने कहा था कि बंगाल के गांवों के लोगों क्या आपके गांव तक पैसा पहुंचता है? जोर से बताइए। क्या आपके गांव तक पैसा पहुंचता है? यह कहां चला जाता है? मोदी जी भेजते हैं। आखिर 3,59,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? क्या यह भतीजे और सिंडिकेट को गिफ्ट कर दिया गया या फिर तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।